दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार, 15 जुलाई, 2025 को तिहाड़ जेल प्रशासन और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से एक याचिका पर प्रतिक्रिया माँगी है, जिसमें मुम्बई 26/11 आतंकवादी हमले के आरोपी तहवूर राणा ने कोर्ट से अपने परिवार से टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति की मांग की है।
अदालत ने विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्र जित सिंह की अध्यक्षता में यह निर्देश दिया कि इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन और एनआईए अपनी राय प्रस्तुत करें। साथ ही, राणा की ओर से एक अलग याचिका भी दायर की गई है, जिसमें उन्हें जेल में बिस्तर प्रदान करने के निर्देश की मांग की गई है।
तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस अनुरोध का विरोध किया है, citing जेल मैनुअल, जिसके अनुसार केवल 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के inmates को ही बिस्तर की सुविधा प्रदान की जाती है। राणा अभी तक 65 वर्ष के नहीं हैं।
हालांकि, राणा के वकील पियूष सच्चदेवा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की उम्र 64 वर्ष और छह महीने है और उन्हें कुछ चिकित्सीय समस्याएँ हैं, जिनके कारण विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
एनआईए ने अदालत को सूचित किया कि उसने राणा का संपूर्ण चिकित्सीय इतिहास जेल प्रशासन को सौंप दिया है।
यह मामला आगामी सुनवाई के लिए 25 जुलाई को निर्धारित किया गया है।
बता दें कि, अप्रैल 10, 2025 को अमेरिका से प्रत्यर्पित होकर भारत आईं 64 वर्षीय तहवूर राणा इस मामले में जाँच का सामना कर रहे हैं, जिसमें 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में 166 से अधिक लोगों की मौत हुई थी।
एनआईए, जो इस मामले की जाँच कर रही है, ने राणा पर हमलों में साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसमें उनके सहयोगी डेविड हेडली का भी नाम है। हेडली, जो लश्कर-ए-ताइबा (LeT) का ऑपरेशनल सदस्य है, पर आरोप है कि उसने हमलों की योजना बनाने और रेकोनासेंस करने के लिए लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद के निर्देशों का पालन किया।
यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
प्रकाशित – 15 जुलाई, 2025, 11:03 बजे रात IST
भारत, दिल्ली