Supreme Court ने MNREGA के तहत वर्कर्स को भुगतान में देरी पर लगाई रोक, सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में MNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) के तहत वर्कर्स को भुगतान में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि वह भुगतान में हो रही इस देरी का समाधान कब तक करेगी। न्यायपालिका ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है, जब लाखों ग्रामीण मजदूर अपने मेहनत का भुगतान न मिलने के कारण परेशान हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह वर्कर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही कार्रवाई नहीं की, तो वह स्वयं इस मुद्दे का संज्ञान ले सकती है। यह मामला देश में ग्रामीण मजदूरों के हितों से जुड़ा है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें उनके काम का उचित मुआवजा समय पर दे।

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