सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को KEAM 2025 की संशोधित रैंक लिस्ट पर एक दिन का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को केरल सरकार को 24 घंटे का समय दिया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या वह हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती देना चाहती है जिसमें KEAM 2025 की संशोधित रैंक लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालत का हस्तक्षेप सीमित रहेगा और वह कानूनी सिद्धांतों पर आधारित होगा, न कि तथ्यों पर।

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, “हम बिल्कुल स्पष्ट हैं… हम किसी भी वर्तमान चयन, नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देश में अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि हर परीक्षा और नियुक्ति को चुनौती दी जाती है और इसमें देरी हो जाती है। हम इस मामले को सिद्धांतों के आधार पर देखेंगे, लेकिन तथ्यों के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।”

इस मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय करते हुए, कोर्ट ने केरल स्टेट के वकील C.K. Sasi को निर्देश दिया है कि वह सरकार से निर्देश लेकर बेंच को सूचित करें।

KEAM 2025 का मूल घोषणा पत्र, जो 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित हुआ था, में कहा गया था कि 10+2 के अंक गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए समान अनुपात में होंगे, यानी 1:1:1।

हालांकि, केरल सरकार ने 9 अप्रैल को एक Standardisation Review Committee का गठन किया था, जिसका काम था कि KEAM-2025 के मानकीकृत / सामान्यीकृत अंकों की गणना के तरीके और फार्मूले का अध्ययन करना और यदि आवश्यक हो तो बदलाव सुझाना। समिति ने अपना रिपोर्ट 2 जून को प्रस्तुत किया।

इसके बाद, राज्य ने समिति की रिपोर्ट और Entrance Examinations के आयुक्त द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए, KEAM 2025 में विषय अंकों के अनुपात को संशोधित करने का निर्णय लिया।

1 जुलाई को, राज्य ने आदेश दिया कि 10+2 के अंक, जिनमें गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान शामिल हैं, का अनुपात पहले की तरह 1:1:1 नहीं बल्कि 5:3:2 होगा। प्रवेश परीक्षा और 10+2 बोर्ड परीक्षा के अंकों का वर्तमान 50:50 अनुपात जारी रहेगा। उसी दिन, राज्य ने KEAM की रैंक लिस्ट भी प्रकाशित कर दी।

लेकिन, 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस संशोधन को रद्द करते हुए, 1:1:1 के मूल प्रावधान पर लौटने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने बताया कि यह परिवर्तन देर से किया गया, परीक्षा समाप्त होने के बाद और रैंक लिस्ट के प्रकाशन से महज एक घंटे पहले हुआ। न्यायालय ने इसकी समयसीमा को मनमाना और कानूनन अस्थिर माना। इसके बाद, 11 जुलाई को संशोधित रैंक लिस्ट प्रकाशित हुई।

मंगलवार को, स्टेट सिलेबस के छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण और जुल्फीकर अली पी.एस. ने तर्क दिया कि राज्य को मूल प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार है ताकि राज्य बोर्ड और CBSE के उम्मीदवारों के लिए समान मौका सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशांत भूषण ने कहा, “पुराने मानकीकरण फार्मूले ( संशोधित से पहले) अनुपयुक्त और राज्य सरकार स्कूलों में पढ़ रहे अधिकतर छात्रों के लिए नुकसानदायक थे। यह ध्यान देना जरूरी है कि केरल के सरकारी स्कूलों के छात्र मुख्य रूप से मध्यम एवं निम्न आय वर्ग से आते हैं।”

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, “नई नीति पहले की तुलना में बेहतर संतुलन प्रदान करती है, लेकिन इस बदलाव का समय सवाल खड़ा करता है। KEAM परीक्षा खत्म होने के महीनों बाद और परिणाम की घोषणा से ठीक पहले इस बदलाव को लागू करना उचित नहीं है।” उन्होंने पूछा, “क्या आप अचानक नई नीति लागू कर सकते हैं? क्या इसे पहले घोषित नहीं करना चाहिए था और अगले साल से क्यों लागू किया जाएगा?”

वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन और वकील अल्जो जोसेफ ने भी इस मुद्दे को उठाया कि फार्मूला को 1 जुलाई को रैंक लिस्ट के प्रकाशन से महज एक घंटे पहले संशोधित किया गया था।

प्रशांत भूषण ने कहा कि स्टेट सिलेबस के छात्रों और CBSE के छात्रों के बीच असमानता का मुद्दा 2024 में ही परीक्षा नियंत्रक ने उठाया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का असर केरल के कई छात्रों पर पड़ा है और उन्होंने तात्कालिक राहत की मांग की है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को सुना गया।

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