Centre का PFI की बैन के खिलाफ याचिका को निरर्थक घोषित, उच्च न्यायालय का निर्णय

मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीएफआई (Popular Front of India) के उस याचिका को असंवेदनशील और निरर्थक घोषित कर दिया, जिसमें उसने सरकार द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध को चुनौती दी थी। केंद्र का तर्क था कि यह याचिका न्यायसंगत नहीं है क्योंकि ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष एक वर्तमान हाई कोर्ट जज है और इसलिए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती।

दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच में मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला शामिल थे, जिन्होंने केंद्र की इस आपत्ति पर विचार किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा, “मुझे इस याचिका की संपूर्णता पर प्रारंभिक आपत्ति है। संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के अंतर्गत कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। केवल उपाय अनुच्छेद 136 के तहत ही संभव है।”

राजू ने आगे कहा, “यह ट्रिब्यूनल एक वर्तमान हाई कोर्ट जज के नेतृत्व में संचालित था, और हाई कोर्ट का जज इस कोर्ट का अधीनस्थ नहीं है। अनुच्छेद 227 का प्रावधान अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होता है।”

पीएफआई के वकील ने तर्क दिया कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व निर्णय से संबंधित है, जिसमें यह याचिका मान्य थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी है।

यह याचिका पीएफआई ने 21 मार्च 2024 को जारी उस आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, जिसमें अवैध गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत ट्रिब्यूनल ने केंद्र के फैसले की पुष्टि की थी। केंद्र ने यह बैन अपने खिलाफ आतंकी संगठनों जैसे ISIS से जुड़े होने और देश में धार्मिक द्वेष फैलाने के आरोपों के आधार पर लगाया था।

मामले में अभी तक औपचारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त निर्धारित की है।

यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में केंद्र की कार्रवाई को मजबूत करने का संकेत है।

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