बारामुल्ला सांसद की अंतरिम जमानत की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को जम्मू और कश्मीर के बारामुल्ला से सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ ‘इंजीनियर’ राशिद की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने आगामी मानसून सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है।

श्री राशिद ने सांसद के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए पैरोल की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र जज चंद्र जित सिंह ने उनकी याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

श्री राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला को हराया था।

इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को 4 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था, ताकि वे कस्टडी में संसद में भाग ले सकें।

श्री राशिद के वकील आदित्य वधवा, विकास ओबेरॉय और निशिता गुप्ता ने तर्क दिया कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए या फिर उन्हें कस्टडी में रहते हुए संसद में भाग लेने की अनुमति दी जाए, ताकि उन्हें यात्रा के भारी खर्च से मुक्ति मिल सके। उनका तर्क था कि वे यह कार्य सार्वजनिक सेवा के रूप में कर रहे हैं, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 10 सितंबर 2024 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसे तीन बार बढ़ाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें दो बार कस्टडी में संसद में भाग लेने की अनुमति दी थी, जिनके आदेश 10 फरवरी और 23 मार्च को जारी किए गए थे।

श्री राशिद के वकील ने यह भी कहा कि वह किसी तरह की सुरक्षा खतरे में नहीं हैं।

वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एजेंसी ने यह भी कहा कि यदि उन्हें कस्टडी में संसद में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें अपने यात्रा खर्च का भुगतान स्वयं करना चाहिए।

श्री राशिद, जो 2019 से तिहाड़ जेल में हैं, को 2017 के टेरर फंडिंग मामले में Unlawful Activities (Prevention) Act के तहत गिरफ्तार किया गया था। NIA की एफआईआर के अनुसार, उनका नाम बिजनेसमैन और सह-आरोपी जहीर वटली की पूछताछ के दौरान सामने आया था।

यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

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